अब नहीं होंगे परेशान दिन भर स्पैम कॉल-मैसेज कॉल से आपको मिलेगी राहत, ऐसा करने वाले बनेगे

May 18, 2024 - 10:26
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अब नहीं होंगे परेशान दिन भर स्पैम कॉल-मैसेज कॉल से आपको मिलेगी राहत, ऐसा करने वाले बनेगे

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर की जाने वाली धोखाधड़ी में मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉल और मैसेज के जरिए अक्सर लोगों को ठगा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अब स्पैम कॉल या मैसेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ऐसी कॉल या अवांछित संदेशों को अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों की श्रेणी में रखने जा रही है।

 

इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।इस कदम से ऐसी कॉल करने या संदेश भेजने वालों को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाएगा। वर्तमान में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (28) और 2 (47) के तहत, अनुचित या अनचाहे वाणिज्यिक संचार को भ्रामक और अनुचित व्यापार अभ्यास माना जाता है।उपभोक्ता मामले विभाग इस संबंध में कुछ महीनों में दिशानिर्देश लाने पर काम कर रहा है। ये निर्देश टेलीमार्केटर्स और उनकी प्रमुख संस्थाओं जैसे बैंक, रियल एस्टेट कंपनियों या उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क रखने वाले किसी अन्य व्यवसाय पर जवाबदेही डालेंगे।

 

 

क्योंकि ये संस्थाएं ही हैं जो अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए लगातार उपभोक्ताओं से संपर्क करती हैं।उनका ऐसा बार-बार करना उपभोक्ताओं को परेशान करता है. साथ ही इसकी आड़ में कई बार अपराधी धोखाधड़ी भी कर लेते हैं. ये प्रस्तावित दिशानिर्देश परिभाषित करेंगे कि ऐसी धोखाधड़ी वाली कॉलें क्या होती हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी संचार हो वह अधिकृत चैनलों के माध्यम से ही हो।

 

 

 

आपको बता दें कि फरवरी 2024 में अनचाही कमर्शियल कॉल्स को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसका गठन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया था। साथ ही सभी क्षेत्रों के टेलीमार्केटर्स को एक सुझाव दिया गया. सुझाव यह था कि अपने फोन नंबर के आगे 140 लगाएं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि उनके पास कॉल कहां से आ रही है।

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